Train Ticket Cancellation Charges: टिकट कैंसिल करने पर कितना पैसा कटेगा? जानिए रेलवे के नए नियम

Train Ticket Cancellation Charges: अक्सर हम ट्रेन का टिकट तो बुक कर लेते हैं, लेकिन ऐन मौके पर प्लान बदल जाने पर उसे कैंसिल करना पड़ता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि “आखिर रिफंड कितना मिलेगा?” कई बार जानकारी न होने के कारण हम गलत समय पर टिकट कैंसिल करते हैं और भारी नुकसान उठा लेते हैं।

इस आर्टिकल में हम IRCTC और भारतीय रेलवे के कैंसिलेशन और रिफंड के नियमों को आसान भाषा में समझेंगे, ताकि अगली बार टिकट कैंसिल करते समय आप अपने पैसे बचा सकें।

1. वेटिंग और RAC टिकट पर कितना पैसा कटता है? (Waiting & RAC Ticket Charges)

अगर आपका टिकट वेटिंग (Waiting) या आरएसी (RAC) में है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें कैंसिलेशन चार्ज सबसे कम लगता है।

  • नियम: रेलवे वेटिंग और RAC दोनों को एक ही कैटेगरी में रखता है।
  • Non-AC (Sleeper/General): प्रति यात्री ₹60 काटे जाएंगे।
  • AC Class (1st, 2nd, 3rd AC): प्रति यात्री ₹60 + GST का चार्ज लगेगा।

अगर आपने टिकट ऑनलाइन बुक किया है और चार्ट बनने तक वह वेटिंग में ही रह जाता है, तो वह अपने आप कैंसिल हो जाता है और पैसा (चार्ज काटकर) आपके बैंक खाते में आ जाता है।

2. कन्फर्म टिकट कैंसिल करने के नियम (Confirmed Ticket Cancellation Rules)

कन्फर्म टिकट के कैंसिलेशन चार्ज इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप ट्रेन छूटने के कितने घंटे पहले टिकट कैंसिल कर रहे हैं। इसे तीन भागों में समझा जा सकता है:

(A) ट्रेन छूटने से 48 घंटे पहले (48 Hours Before Departure)

अगर आपके पास समय है और आप यात्रा के 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो हर क्लास के लिए एक ‘फ्लैट रेट’ तय है:

  • Sleeper Class (SL): ₹120 प्रति यात्री
  • Third AC (3A/3E): ₹180 + GST प्रति यात्री
  • Second AC (2A): ₹200 + GST प्रति यात्री
  • First AC (1A/EC): ₹240 + GST प्रति यात्री

(B) 48 घंटे से 12 घंटे के बीच (Between 48 hrs to 12 hrs)

अगर आप ट्रेन छूटने के समय से 48 घंटे के भीतर लेकिन 12 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करते हैं, तो:

  • कुल किराए का 25% काटा जाएगा।
  • शर्त: यह राशि ऊपर बताए गए फ्लैट रेट (जैसे स्लीपर में ₹120) से कम नहीं होनी चाहिए।

(C) 12 घंटे से 4 घंटे के बीच (Between 12 hrs to 4 hrs)

यह सबसे महंगा समय होता है। अगर आप चार्ट बनने से पहले (आमतौर पर 4 घंटे पहले) टिकट कैंसिल करते हैं:

  • कुल किराए का 50% (आधा पैसा) काट लिया जाएगा।
  • शर्त: यह राशि न्यूनतम कैंसिलेशन चार्ज से कम नहीं होगी।

3. चार्ट बनने के बाद क्या करें? (After Chart Preparation)

अगर ट्रेन का चार्ट बन चुका है (आमतौर पर ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले), तो आप सामान्य तरीके से टिकट कैंसिल नहीं कर सकते।

  • ऐसे में आपको TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल करना होगा।
  • TDR फाइल करने के बाद रेलवे आपके केस की जांच करेगा और अगर कारण सही पाया गया, तो रिफंड प्रोसेस किया जाएगा। इसे आप ऑनलाइन या स्टेशन मास्टर के पास जाकर फाइल कर सकते हैं।

4. ट्रेन कैंसिल होने पर क्या करें? (If Train gets Cancelled)

यह एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं।

  • अगर रेलवे की तरफ से आपकी ट्रेन कैंसिल कर दी गई है, तो आपको अपनी तरफ से टिकट कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है
  • ऐसे मामलों में रेलवे पूरा पैसा (Full Refund) वापस करता है।
  • अगर आप गलती से खुद कैंसिल कर देंगे, तो बेवजह कैंसिलेशन चार्ज कट जाएगा।

5. रिफंड कहाँ और कैसे मिलेगा?

  • ऑनलाइन टिकट (i-Ticket/e-Ticket): रिफंड उसी खाते में आएगा जिससे आपने पेमेंट किया था (3-7 दिनों के भीतर)।
  • काउंटर टिकट (PRC Ticket): अगर आपने स्टेशन से टिकट लिया है, तो आपको टिकट लेकर स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाना होगा। वहां नकद रिफंड मिलता है।

निष्कर्ष

ट्रेन टिकट कैंसिल करते समय ‘समय’ ही पैसा है। जितनी जल्दी आप फैसला लेंगे, उतना कम नुकसान होगा। कोशिश करें कि अगर यात्रा नहीं करनी है, तो 48 घंटे पहले ही टिकट कैंसिल करा लें ताकि सिर्फ फ्लैट चार्ज ही लगे।

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